Sarkari Karmchari Transfer Policy: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी हुई जारी, नए ट्रांसफर नियम लागू

Sarkari Karmchari Transfer Policy: प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा करी है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर नए नियमों के अनुसार से किया जायेगा। केंद्र सरकार की इस योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नई ट्रांसफर पॉलिसी बना रही है।

सरकार ने एक कॉमन एसओपी जारी किया है, जिसके अनुसार किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर 3 साल से पहले नहीं किया जाएगा और हर कर्मचारी को कम से कम 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा। यह कॉमन एसओपी सभी विभागों को भेजा गया है, और विभाग के एचओडी अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके इस पॉलिसी पर अपने सुझाव देंगे।

यहां यह ध्यान देने लायक है कि पिछले कुछ समय से हर सरकार में राज्य के तबादलों को लेकर विवाद हो रहा था, और इस विवाद को दूर करने के लिए सरकार इस नई पॉलिसी को लेकर आई है।

Sarkari Karmchari Transfer Policy

नई ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों के अनुसार, हर कर्मचारी को कम से कम 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा और किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर 3 साल से पहले नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का ट्रांसफर समकक्ष पदों पर होगा न कि उच्च पदों पर या निम्न पदों पर।

3 साल से पहले उन्हीं कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा जिनके खिलाफ कोई जांच चल रही हो, प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया हो, या उनकी पदोन्नति हो गई हो। इसके अलावा, प्रोबेशन पीरियड के दौरान किसी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जो रिटायर्ड होने वाला है, और उनके रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय बचा हो।

अगर किसी कर्मचारी को ट्रांसफर करवाना हो, तो वह ट्रांसफर किया जा सकता है। यह पॉलिसी राज भवन, विधानसभा, सचिवालय, और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगी, जबकि शेष सभी विभागों में लागू होगी, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है। इन विभागों में, यह एसओपी समान रूप से लागू होगी।

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हर साल 1 से 15 जनवरी के बीच, विभाग ट्रांसफर के लिए रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा। कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जमा कर सकता है। आवेदनों के बाद, 1 से 30 मार्च के बीच काउंसलिंग होगी।

काउंसलिंग के बाद, निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी। किसी कर्मचारी को 2 साल से पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं करना होगा। इसकी छूट केवल दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, उत्कर्ष खिलाड़ी, पति-पत्नी, प्रकरण, और असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को होगी।